समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुरुष या महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह महासभा द्वारा निर्धारित राशि देकर महासभा का आजीवन एवं सरंक्षक सदस्य बन सकता है !बने हुए सदस्य महासभा एवं क्षेत्रीय सभा में निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारियों हेतु मतदान का अधिकारी होगा !
समाज का वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है वह नव युवक मण्डल का महासभा कार्य कारिणी द्वारा निर्धारित राशि देकर आजीवन सदस्य बन सकता है !बने हुए सदस्य अखिल भारतीय गहोई वैश्य नव युवक मण्डल एवं क्षेत्रीय नव युवक मण्डल में निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारियों हेतु मतदान का अधिकारी होगा !
नोट :- नव युवक मण्डल के सदस्यों की उम्र 40 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी सदस्यता स्वत: समाप्त मानी जावेगी !
समाज की प्रत्येक महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह महिला महासभा द्वारा निर्धारित राशि देकर आजीवन एवं सरंक्षक सदस्य बन सकती है !बनी हुई सदस्य अखिल भारतीय गहोई वैश्य महिला सभा एवं क्षेत्रीय महिला सभा में निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारियों हेतु मतदान का अधिकार होगा !
समाज का वरिष्ठ गहोई जन (स्त्री या पुरुष ) जिसकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर हो वह महासभा द्वारा निर्धारित राशि देकर वरिष्ठ संघ का आजीवन व सरंक्षक सदस्य बन सकता है ! बने हुए सदस्य अखिल भारतीय गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ में निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारियों हेतु मतदान करने का अधिकार होगा !
नोट :- महासभा के प्रत्येक प्रकोष्ठ के सदस्यता प्राप्त सदस्य को महासभा के नियमों का पालन करना होगा ! अगर कोई व्यक्ति अथवा महिला पागल या विक्रत मस्तिक वाला हे वह सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है !